असम और तमिलनाडु में हाथियों को लेकर बवाल, गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्या आदेश ?
- भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम और तमिलनाडु में हाथियों के बीच मची रार के बीच गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वो असम के एक प्रतिनिधिमंडल को तीन दिनों के अंदर उसके यहां मंदिरों में ले जाए गए हाथियों का निरीक्षण करने दे और प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षा प्रदान करें।
दरअसल, जब हाथी जयमाला का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया तो असम ने एक चार सदस्यीय टीम को स्थिति का निरीक्षण करने और हाथी को वापस लाने के लिए भेजा। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने राज्य सरकारों से हाथी की भलाई पर ध्यान देने का आग्रह किया। लेकिन 3 सितंबर से चेन्नई में रह रही टीम ने तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों पर हाथी को देखने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। उसके बाद, असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
राज्य के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने बताया कि उच्च न्यायालय ने भी तमिलनाडु सरकार को 15 दिनों के भीतर मामले का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु पुलिस, वन विभाग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए गए थे। इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए कहा कि वे हाथी जयमाला को असम नहीं लौटाएंगे।
तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने कहा कि मंदिर में हाथियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं नहीं हुई और न ही जयमाला को वापस करने की कोई आवश्यकता थी। उन्होंने आगे कहा, ये हाथी अब मंदिर के आदी हो गए हैं और इन्हें लौटाने से भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।
जनहित याचिका वन्यजीव संरक्षण पर एक क्षेत्र वैज्ञानिक एन. शिवगनेसन द्वारा दायर की गई थी। इससे पहले, चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के एक अधिकारी ने दावा किया था कि तमिलनाडु सरकार जयमाला की हिरासत के लिए असम के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए भी सहमत नहीं है।
आईएएनएस
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Created On :   16 Sept 2022 11:30 PM IST