आरक्षण 7 दशकों से है, अब बेमियादी जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट

Reservation has been there for 7 decades, should not continue indefinitely: Supreme Court
आरक्षण 7 दशकों से है, अब बेमियादी जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली आरक्षण 7 दशकों से है, अब बेमियादी जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
  • ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करते हुए कहा कि इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 3:2 बहुमत के साथ दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अलग-अलग फैसलों में ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए पेश किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग और उन्हें आगे के वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान खेल का मैदान प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, हालांकि, हमारी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षो के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण की प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण साध्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थ और वास्तविक समाधान नहीं बनने दिया जाना चाहिए, हालांकि उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जो समुदाय के कमजोर वर्गो के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बने हैं।

उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, कारणों को खत्म करने की यह कवायद आजादी के तुरंत बाद यानी लगभग सात दशक पहले शुरू हुई थी और अब भी जारी है.. चूंकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करता है, उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन वर्गो पर ध्यान दिया जा सकता है, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गो के निर्धारण के तरीकों और पहचान के तरीकों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है और यह भी पता लगाना है कि पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए या लागू किए गए मानदंड आज की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं। न्यायमूर्ति परदीवाला ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर का विचार केवल दस वर्षो के लिए आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक सद्भाव लाना था। हालांकि, यह पिछले सात दशकों से जारी है। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, ताकि निहित स्वार्थ बन जाए।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, संविधान निर्माताओं द्वारा क्या कल्पना की गई थी, 1985 में संविधान पीठ द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था और संविधान के आगमन के पचास वर्ष पूरे होने पर क्या हासिल करने की मांग की गई थी, यानी आरक्षण की नीति एक समय अवधि तक होनी चाहिए, अभी भी हासिल नहीं हुई है, यानी हमारी आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने तक।

उन्होंने कहा, क्या हम एक समतावादी, जातिविहीन और वर्गहीन समाज के लिए हमारे संविधान निमार्ताओं द्वारा परिकल्पित आदर्श की ओर नहीं बढ़ सकते? हालांकि मुश्किल है, यह एक प्राप्त करने योग्य आदर्श है। हमारा संविधान जो एक जीवित और जैविक दस्तावेज है, विशेष रूप से नागरिकों और सामान्य रूप से समाजों के जीवन को लगातार आकार देता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित संशोधन द्वारा पेश की गई आर्थिक मानदंड की नई अवधारणा जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है और इसे जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा सकता है।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   7 Nov 2022 8:00 PM IST

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