कार्मिक मंत्रालय में 88,000 से अधिक शिकायतें लंबित : सरकार

Over 88,000 complaints pending in Personnel Ministry: Government
कार्मिक मंत्रालय में 88,000 से अधिक शिकायतें लंबित : सरकार
नई दिल्ली कार्मिक मंत्रालय में 88,000 से अधिक शिकायतें लंबित : सरकार
हाईलाइट
  • शिकायत निवारण मंच की स्थापना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 88,7971 शिकायतें लंबित हैं। यह जानकारी बुधवार को संसद को दी गई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2021 में शिकायतों के कुल 3,02,384 मामले प्राप्त हुए और उनमें से 21,35,928 मामलों का निपटारा किया गया और अब तक 88,7971 मामले लंबित हैं, जो 2019 और 2020 में दर्ज मामलों की तुलना में कम है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नाम से एक शिकायत निवारण मंच की स्थापना की है, जिसके माध्यम से एक नागरिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सभी मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की इस प्रणाली तक पहुंच है और उनके द्वारा सीधे शिकायतों का समाधान किया जाता है।

सरकार ने हाल ही में सीपीजीआरएएमएस में शिकायत निवारण की समय-सीमा को 60 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दिया है, जबकि अधिकतम तीन दिनों में कोविड-19 संबंधित शिकायतों को हल करने के निर्देश जारी किए गए थे। सिंह ने सदन को यह भी बताया कि सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 जो 2019 में शुरू किया गया था, मध्यवर्ती स्तरों को छोड़ कर संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत का सीधा संक्रमण सुनिश्चित करता है और इससे शिकायत के निवारण समय में कमी करने में मदद मिली है।

लंबित शिकायतों पर नजर रखने के लिए सीपीजीआरएएमएस में आयुवार पेंडेंसी को दर्शाने का प्रावधान बनाया गया है, जबकि सरकार ने 2-31 अक्टूबर से लंबित शिकायतों को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उस समय लगभग 3 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया था। मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के दौरान लंबित मामलों की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र को केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक आधार पर सार्वजनिक शिकायतों सहित पहचान की गई श्रेणियों में लंबित मामलों की समीक्षा करना जारी रखा गया है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   17 March 2022 12:30 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story