अब जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि को वैध उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं
- पिछले साल नवंबर से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी
डिजिटल डेस्क, जम्मू। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिनके पास कृषि भूमि है, वे जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अपनी जमीन अपने वैध कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके लिए पिछले साल नवंबर से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और जम्मू और कश्मीर के भूमि राजस्व अधिनियम में कई संशोधन किए। कृषि भूमि को उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध था जो भूमि पर खेती नहीं करता था।
जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग ने जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 141 पर कानूनी राय लेने के मुद्दे को हल करने के लिए कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग से संपर्क किया। जवाब में विधि विभाग ने कहा कि धारा 141 में प्रावधान है कि यदि भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रावधानों को अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं बना सकती है।
तदनुसार, विधि विभाग ने राजस्व विभाग को इस प्रावधान का सहारा लेने और कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उचित समझे जाने वाले उचित आदेश पारित करने की सलाह दी। अब, जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने निर्देश दिया है कि एक कृषक के कानूनी उत्तराधिकारी, यानी माता, पिता, पत्नी और बच्चे भी इस उद्देश्य के लिए कृषकों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार सरकार ने धारा 133-एच के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाई को दूर कर दिया है।
इस आदेश को लागू करने के लिए राजस्व विभाग के सभी फील्ड स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के हजारों परिवारों को लाभ होगा।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   3 Dec 2022 12:00 AM IST