डेथ वारंट: निर्भया के गुनाहगारों की मौत की नई तारीख तय, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी

Nirbhaya Case: Delhi Court Issues Fresh Death Warrant, Convicts to be Hanged at 6 AM on February 1
डेथ वारंट: निर्भया के गुनाहगारों की मौत की नई तारीख तय, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी
डेथ वारंट: निर्भया के गुनाहगारों की मौत की नई तारीख तय, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी
हाईलाइट
  • अब सिर्फ 350 घंटे बची निर्भया के गुनहगारों की जिंदगी
  • निर्भया की मां आशा देवी ने कहा- 7 साल से मिल रही तारीख पर तारीख
  • निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। बता दें कि पटियाला कोर्ट ने पहले चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाने की तारीख तय ​की गई थी। इसके बाद दोषी मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति के पास सक्षम दया याचिका लगा दी थी, लेकिन मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दिया था। 

शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया कांड के दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार रात गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति कोविंद के पास दया याचिका की फाइल भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी। अदालत निर्भया के चारों दोषियों को फांसी की सजा पहले ही सुना चुका है।

मुझे पिछले 7 साल से तारीख पर तारीख दी जा रही
इस मामले में नया डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि जब तक दोषियों को फांसी पर नहीं लटका दिया जाता है, तब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे पिछले 7 साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जगह निर्भया के गुनहगारों का ही मानवाधिकार देखा जा रहा है। हमारा मानवाधिकार कोई नहीं देख रहा है।

 

 

तो क्या एक तारीख को फांसी दे देंगे
नए डेथ वारंट पर निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि हमारे मन में एक यही सवाल है कि जैसे 22 तरीख को ये लोग रेमेडी नहीं पूरा कर सकते थे तो क्या 1 तरीख तक कर देगें? अगर नहीं करेंगे, तो क्या उनको फांसी दी जा सकती है?

 

 

कोर्ट में हुई ये बहस
अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक आवेदन भी डाला कि चारों दोषियों को नया डेथ वारंट जारी किया जाए। इस वक्त किसी भी अदालत में कोई याचिका लंबित नहीं है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में बताया गया है? एमिकस क्यूरी वृंदा ग्रोवर ने अदालत से कहा कि क्या दोषी को अधिकारिक तौर पर दया याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई है? मैं मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करती क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। इस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि वो दोषी को दया याचिका खारिज होने के बारे में अधिकारिक रूप से अवगत कराएं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि इस बारे में तिहाड़ प्रशासन से कंफर्म करके वह अदालत को एक घंटे में बताएंगे।

 

 

Created On :   17 Jan 2020 6:49 PM IST

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