लोन मोरेटोरियम: SC ने सरकार से कहा- इस साल आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में, सुनवाई 2 नवंबर तक टली

Loan Moratorium: SC told this year Diwali of common man is in your hands
लोन मोरेटोरियम: SC ने सरकार से कहा- इस साल आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में, सुनवाई 2 नवंबर तक टली
लोन मोरेटोरियम: SC ने सरकार से कहा- इस साल आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में, सुनवाई 2 नवंबर तक टली
हाईलाइट
  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार को जमकर फटकार लगाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आम लोगों की दुर्दशा को आप समझिए और सही फैसले के साथ आइए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि मिस्टर मेहता इस बार लोगों की दिवाली आपके हाथों में है इसलिए कोई उचित निर्णय लीजिए।  

लोन मोरेटोरियम के चलते टाली गयी EMI को लेकर हुए फैसले को अब तक लागू न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है। सरकार ने कोर्ट को 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने की बात कही थी। लेकिन, अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकार का फैसला 15 नवंबर से पहले लागू हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है, तो इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक साधारण छूट योजना को प्रभावी होने में पूरा एक महीना क्यों लगेगा। यदि सरकार ने पहले से ही छोटे उधारकर्ताओं को ब्याज पर ब्याज से छूट देने का फैसला किया है, तो इसे खातों से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए।

बेंच के सदस्य जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार ने आम कर्जदारों की तकलीफ को समझा। लेकिन, फैसला जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इस साल आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टालते हुए उम्मीद जताई कि तब तक जरूरी कदम उठा लिए जाएंगे। आज की सुनवाई में अलग-अलग सेक्टर को राहत पर भी चर्चा होनी थी। लेकिन, समय की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पाया। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बड़े लोन की रीस्ट्रक्चरिंग पर उसने बैंकों को निर्देश दिए हैं। अब यह मसला बैंक और कर्जदारों पर छोड़ देना चाहिए।

Created On :   14 Oct 2020 8:23 PM IST

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