तीन तलाक बिल पर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी, राज्यसभा में हुआ पास
- केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पेश किया बिल
- राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश
- लोकसभा से पास हो चुका है विधेयक
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा से पास होने के बाद मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया। मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। लंबे समय से मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में जुटी हुई थी। सदन में बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विरोध में 84। कई दलों ने बिल का विरोध करते हुए वॉक आउट कर दिया था। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जिसके बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया। इस दौरान कानून मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और छोटी-छोटी बातों पर तीन तलाक दिया जा रहा था। जोकि मुस्लिम महिलाओं के लिए अन्याय था। हम इसी वजह से फिर से कानून लेकर आए हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोगों की शिकायतों के बाद बिल में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब इसमें बेल और समझौता का प्रावधान भी रखा गया है। इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तौला जाए, यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का सवाल है। कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि एक तरफ बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं और दूसरी तरफ तीन तलाक की पीड़ित बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने सदन से बिल को पास करने की अपील की।
तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव भी गिर गया था। राज्यसभा में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। कई दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है जिससे सरकार की स्थिति मजबूत हो गई है और तीन तलाक बिल आसानी से पास हो गया।
ऐसे समझें राज्यसभा का गणित
कुल सांसद-241
- एनडीए के कुल सांसद - 113
- यूपीए के कुल सांसद - 68
- कांग्रेस के कुल सांसद - 48
- आरजेडी के कुल सांसद - 5
- एनसीपी के कुल सांसद - 4
- डीएसके के कुल सांसद - 5
- जेडीएस के कुल सांसद - 1
- निर्दलीय और नामांकित सदस्यों की संख्या - 5
Created On :   30 July 2019 12:13 PM IST