केरल हाईकोर्ट ने महिला को मुआवजा देने का आदेश दियाख् कहा- गृहिणी राष्ट्र निर्माता..

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कोच्चि केरल हाईकोर्ट ने महिला को मुआवजा देने का आदेश दियाख् कहा- गृहिणी राष्ट्र निर्माता..
हाईलाइट
  • एक मां और पत्नी के रूप में उनका योगदान अमूल्य है

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को हादसे में पीड़िता को इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार करने के लिए फटकार लगाई कि वह एक गृहिणी है और कोई पैसा नहीं कमाती है। उच्च न्यायालय ने न केवल गृहिणी की भूमिका को राष्ट्र निर्माता की भूमिका बताया, बल्कि उसे बेहतर मुआवजा देने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि परिवहन निकाय द्वारा इस तरह का रुख अपमानजनक था और आग्रह किया कि हादसे पर मुआवजा एक गृहिणी और एक कामकाजी महिला के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि वह भी परिवार के लिए अपना समय लगाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य के जीवन को कभी भी उसके मौद्रिक मूल्य के पैमाने पर नहीं बल्कि उसके योगदान और निस्वार्थता से परखा जा सकता है। विशेष रूप से एक गृहिणी की भूमिका पर न्यायाधीश ने कहा कि एक मां और पत्नी के रूप में उनका योगदान अमूल्य है।

कोर्ट ने कहा, सबसे पहले, मुझे कहना होगा कि केएसआरटीसी का तर्क, कि गृहिणी कोई आय नहीं कमाती है इसलिए, विकलांगता और अन्य सुविधाओं के लिए दिए जाने वाला मुआवजे के लिए पात्र नहीं है, अपमानजनक और समझ से परे है। घर में एक मां और पत्नी की भूमिका तुलना से परे है, और वह एक सच्ची राष्ट्र निर्माता है। वह अपना समय परिवार के लिए निवेश करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अगली पीढ़ी बेहतर हो और उसके प्रयासों को कभी भी तुच्छता से नहीं लिया जा सकता है या एक तरफ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह बिना पैसे के है, मनुष्य के जीवन को कभी भी उसके पैसों के पैमाने पर नहीं, बल्कि उसके योगदान और नि:स्वार्थता से परखा जाता है।

अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को चुनौती देने वाली गृहिणी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, उसे केएसआरटीसी बस चालक द्वारा जल्दबाजी में ब्रेक लगाने के कारण लगी गंभीर चोटों के लिए मुआवजे के रूप में केवल 40,214 रुपये दिए, इसके बजाय महिला ने 2 लाख रुपये मांगे, क्योंकि उसे घटना के बाद लंबे समय तक इलाज से गुजरना पड़ा। इसने उसे एक अपील के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया और न्यायाधीश ने इसे केएसआरटीसी द्वारा लिया गया अपमानजनक रुख करार दिया।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   18 Feb 2023 9:00 PM IST

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