ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्त और संकटग्रस्त जीव जंतुओं के मांस के व्यापार पर लगाई रोक

Itanagar civic body banned the trade of meat of endangered and endangered animals
ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्त और संकटग्रस्त जीव जंतुओं के मांस के व्यापार पर लगाई रोक
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर नागरिक निकाय ने लुप्त और संकटग्रस्त जीव जंतुओं के मांस के व्यापार पर लगाई रोक
हाईलाइट
  • खुलेआम बेचा जा रहा है लुप्तप्राय मछलियों और जंगली पशुओं का मांस

डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के नागरिक निकाय ईटानगर नगर निगम ने गुरुवार को राजधानी शहर और इसके बाहरी इलाके में राजमार्ग और अन्य बाजार क्षेत्रों में लुप्तप्राय मछली या किसी भी जंगली पशु के मांस की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

ईटानगर नगर निगम आयुक्त लीखा तेजजी ने एक आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक के साथ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के संभागीय वन अधिकारी को ऐसे अपराधियों को बुक करने और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम को लागू करने में सक्षम बनाने का निर्देश दिया गया था। तेजजी ने कहा कि यह देखा गया है कि ईटानगर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लुप्तप्राय मछलियों और जंगली पशुओं का मांस खुलेआम बेचा जा रहा है।

अधिकारी ने कहा व्यावसायिक तरीके से लुप्तप्राय मछलियों की बिक्री से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से मछली पकड़ना और पशुओं का शिकार करना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश के व्यवहार्य प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवास के इस तरह के अंधाधुंध विनाश से अरुणाचल प्रदेश की स्थानिक प्रजातियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जबकि यह वन अधिनियम के खिलाफ है और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत दंडित किया जा सकता है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   24 Dec 2021 1:30 AM IST

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