भारत ने रद्द किया नित्यानंद का पासपोर्ट, इक्वाडोर ने उसे जमीन देने से इनकार किया

India cancels fugitive godman Nithyananda’s passport, Ecuador denies giving him land
भारत ने रद्द किया नित्यानंद का पासपोर्ट, इक्वाडोर ने उसे जमीन देने से इनकार किया
भारत ने रद्द किया नित्यानंद का पासपोर्ट, इक्वाडोर ने उसे जमीन देने से इनकार किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को रेप के आरोपी नित्यानंद का पासपोर्ट रद्द कर दिया और साथ ही नए सिरे से उसके आवेदन को भी खारिज कर दिया। रेप के एक मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद वह देश छोड़कर भाग गया था और दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर के पास उसने कथित तौर पर कैलासा नामक एक नए राष्ट्र का गठन किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मंत्रालय ने विदेशों में स्थित सभी मिशनों और पोस्टों को भगोड़े धर्मगुरु के बारे में सतर्क कर दिया है। कुमार ने कहा कि नित्यानंद के पासपोर्ट की वैधता 2018 में समाप्त होने से पहले ही उसे रद्द कर दिया गया था और नये पासपोर्ट के लिए उसके आवेदन को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ मामले लंबित हैं।

इस बीच, इक्वाडोर की सरकार ने ऐसे आरोपों से इनकार किया कि उसने नित्यानंद को शरण दी थी, जिससे उसे कोई भी जमीन खरीदने में मदद मिली। इक्वाडोर के दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देश ने इस मामले में नित्यानंद के शरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और वह हैती के लिए रवाना हो गया था।

दूतावास ने यह भी उल्लेख किया कि इक्वाडोर में स्थापित किए गए नित्यानंद के ’कैलासा’ से संबंधित सभी सूचनाओं को नित्यानंद की वेबसाइट से एकत्रित किया गया है। इस वजह से दूतावास ने मीडिया को सलाह दी कि वह नित्यानंद से संबंधित जानकारी में दक्षिण अमेरिकी देश का हवाला देने से परहेज करे।

इस सप्ताह की शुरुआत में, नित्यानंद की वेबसाइट kailaasa.org ने कैलासा नामक एक नए राष्ट्र के गठन का दावा किया, जिसे "पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र" के रूप में वर्णित किया गया था।

नित्यानंद पर गुजरात में छोटे बच्चों का अपहरण करने का आरोप है। जून 2018 से नित्यानंद पर बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के मामले में मुकदमा चल रहा है।

इस बीच, गुरुवार देर रात ऐसी खबरें सामने आईं कि गुजरात पुलिस विवादास्पद धर्मगुरु का पता लगाने के लिए "ब्लू कॉर्नर नोटिस" लेने वाले इंटरपोल से संपर्क करेगी। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने इस संबंध में कल राज्य आपराधिक जांच विभाग (CID) को एक पत्र लिखा था।

 

 

Created On :   6 Dec 2019 9:48 PM IST

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