हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर याचिकाओं पर सुनवाई फिर शुरू की
- छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति नहीं
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की पूर्ण पीठ ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने का निर्देश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
पीठ ने पिछले हफ्ते एक अंतरिम आदेश दिया था कि अदालत के अंतिम आदेश तक स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक चिन्ह की अनुमति नहीं है। आदेश में स्कूल और कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब और भगवा शॉल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सीजे अवस्थी ने गुरुवार को राय दी थी, हम हिजाब विवाद के मामले पर एक अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। राज्य में शांति लौटनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज जल्द ही खुलने चाहिए। यह अंतिम आदेश नहीं है। अंतिम आदेश दिए जाने तक, छात्रों को हिजाब या भगवा शॉल के बिना स्कूलों की वर्दी में उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हम मामले की सुनवाई करेंगे और जल्द ही आदेश जारी करेंगे।
बड़ी पीठ ने छात्रों को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की जोरदार दलीलों को भी खारिज कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगा। इस बीच, राज्य सरकार ने सोमवार से 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोल दिया और शाम तक कॉलेजों को फिर से खोलने पर भी फैसला लेने की उम्मीद है।
(आईएएनएस)
Created On :   14 Feb 2022 4:30 PM IST