पत्नी पीड़ित पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन, मिलेगा नि:शुल्क मार्गदर्शन

डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। पति-पत्नी के मतभेदों के बाद पत्नी द्वारा पुरुषों के विरुध्द कई बार झूठी शिकायतें दायर की जाती है। ऐसे में जानकारी न होने पर पुरुषों को झूठे केस की भेंट चढऩा पड़ता है। इसलिए ऐसे पत्नी पीड़ितों के लिए भारतीय परिवार बचाव संगठन की ओर से हेल्पलाइन 8882498498 तैयार की गयी है। इसका लाभ लेने की अपील की गयी है। संगठन के जिलाध्यक्ष डा. नंदकिशोर मैंदलकर ने इस जानकारी के साथ बताया कि देश के 60 स्थानों पर यह संगठन सक्रिय है। बैंगलुरु में मुख्यालय है। यह संगठन भारतीय परिवारों को जोड़ऩे का काम कर रही है। इसके लिए वह किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेती। 1980 में दहेज उत्पीडऩ कानून बनने के बाद 2006 में पारिवारिक हिंसा विरोधी कानून अमल में आया। संगठन कहता है कि दहेज का समर्थन कदापि नहीं हो सकता। वहीं हर महिला कानून का गलत लाभ नहीं उठाती। महिला पर जब अत्याचार होता है तब वह शिकायत करती है। परंतु परिवार व अपनी बदनामी के डर से पुरुष सामने नहीं आते। इसलिए दहेज कानून में पुरुषों की भी सुनी जाए, ऐसा कानून बनाने की मांग बीते कई वर्षों से की जा रही है। इस बीच किसी पीड़ित की कोई समस्या है तो वह हेल्पलाइन का लाभ ले सकता है। डा. मैंदलकर ने कहा है कि इस बारे में चंद्रपुर की एस. पी. नियती ठाकर से भी चर्चा हुई है।
औरंगाबाद से 12 कि.मी दूरी पर है पत्नी पीड़ितों का आश्रम
औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर शिरडी-मुंबई हाईवे पर बसे इस आश्रम मे सलाह लेने वालों की संख्या आए दिन बढती जा रही है। अब तक 500 लोग सलाह ले चुके हैं। हाईवे से देखें तो सामान्य घर की तरह दिखने वाले इस आश्रम के भीतर जाते ही अलग अनुभव मिलता है।
पत्नी पीड़ितों की होती है काउंसलिंग
हर शनिवार, रविवार की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पत्नी-पीडितों की काउंसलिंग की जाती है। शुरूआत में केवल शहर और आसपास के लोग आते थे। अब छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से तकरीबन आश्रम मे सलाह लेने के लिए आ रहे है। अनुभवी वकील के पास जिस तरह केस की डिटेल्स होती है उसी तरह आश्रम के संस्थापक भारत फुलारे गवाह और सबूतों की फाइल बनाते हैं।
Created On :   23 March 2018 3:35 PM IST