पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी के बाद भी महिला ने यौन संबंध बनाए तो नहीं कहलाएगा रेप : केरल हाईकोर्ट

Even after knowing that the man is married, if the woman has sex, it will not be called rape: Kerala High Court
पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी के बाद भी महिला ने यौन संबंध बनाए तो नहीं कहलाएगा रेप : केरल हाईकोर्ट
केरल पुरुष के शादीशुदा होने की जानकारी के बाद भी महिला ने यौन संबंध बनाए तो नहीं कहलाएगा रेप : केरल हाईकोर्ट
हाईलाइट
  • यह फैसला न्यायमूर्ति कौसर एडग्गापथ की पीठ से आया

डिजिटल डेस्क,कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप तब तक नहीं टिकेगा जब महिला को पता हो कि वह पुरुष पहले से ही शादीशुदा है और फिर भी उसने आरोपी के साथ यौन संबंध जारी रखा है। यह फैसला न्यायमूर्ति कौसर एडग्गापथ की पीठ से आया, जिन्होंने कहा कि ऐसे जोड़े के बीच किसी भी तरह के यौन संबंध को केवल प्यार और जुनून का कारण ही कहा जा सकता है, शादी के किसी झूठे वादे पर आधारित नहीं।

आदेश के अनुसार, यह स्वीकार किया गया कि चौथा प्रतिवादी 2010 से याचिकाकर्ता के साथ संबंध बना रहा है और उसने 2013 से उसकी शादी के बारे में जानकर भी संबंध जारी रखा, उससे शादी करने के झूठे बहाने से संभोग के बारे में कहानी को खत्म कर देगा। कथित यौन संबंध को न कि याचिकाकर्ता द्वारा उसे गलत तरीके से पेश किए जाने के कारण बल्कि के प्यार और जुनून के कारण ही कहा जा सकता है।

अदालत ने दोहराया कि यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने के अपने वादे को वापस लेता है, तो उनके द्वारा सहमति से किया गया यौन संबंध आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि इस तरह के यौन कृत्य के लिए सहमति उसके द्वारा दी गई थी। उसका पालन करने के इरादे से शादी का झूठा वादा और किया गया वादा उसकी जानकारी के लिए झूठा था।

अभियोजन का आरोप था कि नौ साल की अवधि में याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को शादी का झूठा वादा देकर भारत और विदेशों में कई जगहों पर उसके साथ यौन संबंध बनाए।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान से पता चलता है कि वह 2010 से याचिकाकर्ता को जानती थी और उसे इस तथ्य के बारे में पता चला कि याचिकाकर्ता की शादी पांच से छह साल पहले हुई थी। फिर भी, वह 2019 तक उसके साथ यौन संबंध में थी। अदालत ने आखिरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का फैसला किया।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   8 Oct 2022 5:30 PM IST

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