चुनाव आयोग: नए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश, पंजीकरण के लिए 30 दिन

Election commission issues guidelines for new political parties will have done registration in 30 days
चुनाव आयोग: नए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश, पंजीकरण के लिए 30 दिन
चुनाव आयोग: नए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश, पंजीकरण के लिए 30 दिन
हाईलाइट
  • ऑनलाइन मिलेगी पंजीकरण की जानकारी
  • नए दलों को एक माह में करवाना होगा पंजीकरण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने नया दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार नए राजनीतिक दलों को अपनी स्थापना की तिथि से 30 दिनों के अंदर चुनाव आयोग को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यह नए निर्देश आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किए हैं। मान्यता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम (पीपीआरटीएमएस) भी शुरू किया है। 

एसएमएस और ईमेल से मिलेगी जानकारी
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी नए दल एक जनवरी 2020 से अपनी पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। उन्हें एसएमएस और ईमेल के जरिए जानकारी मिल जाएगी। चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी नए राजनीतिक दलों के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध है।

30 दिन में आवेदन
राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत नियंत्रित होता है। दलों को पंजीकरण कराने के 30 दिन में चुनाव आयोग को आवेदन देना होता है। इसमें पार्टी का पूरा विवरण देना होता है। इसके बाद दलों को प्रक्रिया पूरी होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी https://pprtms.eci.gov.in/ की मदद से ट्रैक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने दिसंबर में एक प्रारूप जारी किया था। 
 

Created On :   2 Jan 2020 2:38 AM GMT

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