ईडी ने 201 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में संपत्ति कुर्क की
- प्रवर्तन निदेशालय ने दो अचल संपत्तियां कुर्क की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बैंक से 201 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित 3.81 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल कुमार ओझा और अन्य के खिलाफ सीबीआई, बेंगलुरु द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
ईडी को जांच के दौरान पता चला कि एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और बैंक से 201.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। ईडी अधिकारी ने कहा, एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपनी सहयोगी कंपनियों और अन्य बैंकों के साथ अपने खाते के माध्यम से धन को बंद करने का सहारा लिया। ऋण राशि को राउंड ट्रिप किया गया था, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट लाभार्थी पार्टियों ने पिछले बकाया एलसी को बंद करने के लिए एलसी राशि के बराबर धन को उधारकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया था। पाया गया कि ऋण राशि को रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि उन संपत्तियों की बिक्री को रोकने के लिए जो अपराध की आय हैं और पीएमएलए के तहत आगे की कार्यवाही की हताशा को रोकने के लिए 82.83 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी थीं और बाद में न्याय-निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई थी। अधिकारी ने कहा, इस मामले में आगे की जांच के आधार पर एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनिल कुमार ओझा के स्वामित्व और नियंत्रण वाली दो और अचल संपत्तियां मिलीं।
अनिल कुमार ओझा द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि एसएलओ इंडस्ट्रीज के सीसी खाते से रकम एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड को साधारण मार्टेज डीड के माध्यम से प्राप्त करने के लिए डायवर्ट की गई थी और बाद में उन संपत्तियों को शेल कंपनियों के नाम पर पंजीकृत कराया गया, जिनके निदेशक एसएलओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारी थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
(आईएएनएस)
Created On :   23 Feb 2022 9:01 PM IST