विकलांग व्यक्तियों के लिए कोविड टीके को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Center told Supreme Court about Covid vaccine for disabled persons
विकलांग व्यक्तियों के लिए कोविड टीके को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
जबरन नहीं किया जाएगा टीकाकरण विकलांग व्यक्तियों के लिए कोविड टीके को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
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  • जबरन नहीं किया जाएगा टीकाकरण : विकलांग व्यक्तियों के लिए कोविड टीके को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि उसने विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है।

केंद्र ने एक हलफनामे में कहा, कोविड -19 के लिए टीकाकरण चल रही महामारी की स्थिति को देखते हुए बड़े सार्वजनिक हित में है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को उनकी इच्छा के खिलाफ टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि सरकार ने कोई एसओपी जारी नहीं किया है, जिसके लिए विकलांग व्यक्तियों को किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य करना आवश्यक है।

केंद्र की प्रतिक्रिया एक गैर सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन की एक याचिका पर आई है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर, प्राथमिकता वाले कोविड-19 टीकाकरण की मांग की गई है। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देश और दिशा-निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन टीकाकरण की परिकल्पना नहीं करते हैं।

सरकार ने फेस मास्क या फेस कवर के उपयोग पर अपना रुख दोहराया और हर घर दस्तक अभियान नीति को जोड़ा, पात्र लाभार्थियों का घर-घर टीकाकरण, जिसमें विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, इसकी पहुंच को और बढ़ाएंगे।

याचिका में तर्क दिया गया था कि विकलांग व्यक्तियों को उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण कोविड-19 के अनुबंध का अधिक जोखिम है।

को-विन ऐप और पोर्टल की पहुंच पर, केंद्र ने कहा, भारत सरकार पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लिए को-विन पोर्टल पर सुविधाओं को लागू कर रही है।

केंद्र ने कहा कि विकलांग व्यक्ति जिनके पास आईडी कार्ड नहीं हैं, वे भी टीकाकरण के लिए पात्र हैं क्योंकि को-विन वेबसाइट इस उद्देश्य के लिए विशेष टीकाकरण सत्र बनाने की सुविधा प्रदान करती है।

शीर्ष अदालत दिन में बाद में याचिका पर सुनवाई करेगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि विकलांग व्यक्तियों को 23,678 खुराक दी गई हैं।

 

आईएएनएस

Created On :   17 Jan 2022 5:00 PM IST

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