कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में 13 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

Calcutta High Court rejects bail plea of ​​13 accused in post-poll violence case
कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में 13 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
पश्चिम बंगाला कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा मामले में 13 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के 13 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति देबांगसू बसाक ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, इसलिए 13 आरोपियों को जमानत देने से जांच की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति बसाक ने यह भी कहा कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी अपराध में शामिल नहीं थे।

इससे पहले निचली अदालत ने 13 आरोपियों को जमानत दे दी थी। हालांकि, सीबीआई ने इस फैसले को जस्टिस बसाक की बेंच में चुनौती दी, जिसमें मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला आया कि किसी भी परिस्थिति में 13 आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। पिछले साल मई में परिणाम घोषित होने के दिन से ही पश्चिम बंगाल में अलग-अलग इलाकों में हिंसा हुई थी, जहां तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत मिली थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट में भाजपा और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अदालती मामले दायर किए गए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की विभिन्न हिंसा के मामलों में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसमें हत्या और दुष्कर्म जैसे आरोप शामिल थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीमों को भी पिछले साल शिकायतों की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया था।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   25 July 2022 4:01 PM IST

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