भोपाल रेप-मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा
- आरोपी विष्णु बामोरे 8 साल की मासूम के साथ रेप के हत्या के मामले दोषी करार
- भोपाल जिला अदालत ने 32 दिन में सुनाया फैसला
- भोपाल मांडवा बस्ती रेप-मार्डर केस में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नगर इलाके में बीते दिनों 8 साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में आज (गुरुवार) जिला कोर्च आरोपी विष्णु बामोरे को फांसी की सजा सुनाई है। ये फैसला वारदात के32 दिन बाद आया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विष्णु को दोषी करार दिया है। इस केस में पुलिस ने 40 लोगों को गवाह बनाया था। इससे पहले बुधवार को आरोपी विष्णु बामोरे को पुलिस ने विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट में पेश किया। अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शासकीय वकील मनीषा ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की थी।
गौरतलब है कि 7 जून को कमला नगर इलाके के मांडवा बस्ती में ही रहने वाले आरोपी विष्णु प्रसाद ने आठ साल की मासूम को अगवा करने के बाद में बलात्कार किया था। इसके बाद में उसके साथ में अप्रकृतिक कृत्य भी किया गया था। बाद में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। 08 जून की सुबह मासूम बच्ची की लाश उसके परिजनों ने घर के पास ही एक चेंबर के पटिये पर रखी हुई बरामद की थी। 10 जून को पुलिस ने आरोपी विष्णु को खंडवा से गिरफ्तार किया था। 17 जून को उसके खिलाफ कोर्ट में 108 पेज का चालान पेश किया गया। 19 जून को आरोप तय हुए थे। पुलिस ने कुल 40 लोगों को गवाह बनाया था। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।
Created On :   11 July 2019 1:09 PM IST