गोपाल राय निर्माण कार्य में मानदंडों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

Action will be taken for violation of norms in Gopal Rai construction work
गोपाल राय निर्माण कार्य में मानदंडों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण एजेंसियों से मानदंडों का पालन करते हुए विकास कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण का जो संकट आने की संभावना है। उससे उन्हें बचाने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। सभी एजेंसियां निर्माण कार्य से संबंधित दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विकास कार्य करें, ताकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अब तक डीपीसीसी की टीमें 1105 अलग-अलग निर्माण स्थलों का दौरा कर चुकी हैं। अधिकांश निर्माण स्थलों पर मानदंडों का पालन होता पाया गया, जबकि 286 निर्माण स्थलों पर मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। जिन निर्माण स्थलों पर मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है, उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और लगभग 90 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि सभी टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धूल प्रदूषण करने वाली हर एक एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि धूल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बेहद गंभीर है और इसके लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से सात अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से भी प्रदूषण पैदा करने वालों की शिकायत करने के लिए ग्रीन दिल्ली एप लांच किया है, ताकि लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण होता दिखे, तो उसकी शिकायत एप के जरिए सरकार से कर सकें। एप पर आने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। सभी अपील है सभी लोग अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली एप को डाउनलोड कर लें, ताकि वे प्रदूषण पैदा करने वालों की शिकायत कर सकें। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियां के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी। उस दौरान किसी भी निर्माण साइट पर क्या-क्या तैयारी करनी है, उसके संबंध में 14 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया था। उसके बाद 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके बाद दो अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भेजा गया था। 

वार्ता

Created On :   19 Oct 2021 3:37 PM IST

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