Wakf Act 2025: वक्फ कानून के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग लेकर कपिल सिब्बल पहुंचे SC, जानें अदालत ने क्या दिया जवाब?

- कपिल सिब्बल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
- अदालत से की जल्द सुनवाई मांग
- वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ कानून को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद देश में वक्फ का नया कानून लागू हो गया है। लेकिन इसको लेकर विरोध जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रमीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसपर अदालत जल्द सुनवाई कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोमवार (7 अप्रैल) को राज्यसभा सांसद और सीनियर एड्वोकेट कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय से इस मामले में जल्द से जल्द सुनावई करने की मांग की है। जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सुनवाई का आश्वासन दिया है।
कोर्ट ने दिया आश्वासन
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा और मामले की सुनवाई पर फैसला लूंगा। आपको बता दें कि, कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से अदालत में पेश हुए थे।
कांग्रेस ने भी दायर की याचिका
एक तरफ INDI गठबंधन के सहयोदी दल कांग्रेस और डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की तो वहीं, अब शिवसेना (यूबीटी) इसके समर्थन में नजर नहीं आ रही है। यह संजय राउत के बयान से साफ होता है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हमने हमारा काम कर दिया है। जो कहना था, जो बोलना था वो सब संसद के दोनों सदनों में हो गया। हमारे लिए ये फाइल अब बंद हो गई है।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था बिल
वक्फ संशोधन बिल बुधवार (2 अप्रैल) को लोकसभा में पेश किया गया और वोटिंग भी हुई। देर रात तक चर्चा के बाद बिल पास हो गया। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट डाले गए। वहीं, विरोध में 232 वोट पड़े।
राज्यसभा में बिल गुरुवार (3 अप्रैल) को पेश किया गया और यहां से भी यह पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 128 मत पड़े। जबकि, विरोध में 95 वोट मिले।
Created On :   7 April 2025 12:46 PM IST