DELHI: दिल्लीवासियों को देना होगा कूड़ा फेंकने पर चार्ज, MCD ने लागू किया नया नियम, जानें किसे कितना देना होगा पैसा

दिल्लीवासियों को देना होगा कूड़ा फेंकने पर चार्ज, MCD ने लागू किया नया नियम, जानें किसे कितना देना होगा पैसा
  • दिल्लीवासियों को देना होगा कूड़ा फेंकने पर चार्ज
  • MCD ने लागू किया नया नियम
  • 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को अब कूड़ा उठाने वाले दिल्ली नगर निगम प्रशासन को यूजर चार्ज देना होगा। रिहायशी, व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यह नियम एक अप्रैल से ही लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन संपत्ति कर जमा कराते समय लोगों को यूजर चार्ज देना होगा।

50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये

इसमें 50 वर्ग मीटर के आवासीय मकानों से 50 रुपये, 50 वर्ग से 200 मीटर के मकानों से 100 रुपये, 200 वर्ग मीटर से अधिक के मकानों से 200 रुपये प्रति महीने यूजर चार्ज वसूला जाएगा। वहीं, अतिरिक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे शॉप, ढाबा, कॉफी हाउस से 500 रुपये प्रति महीना लिया जाएगा।

गेस्ट हाउस व धर्मशाला, होस्टल, 50 लोगों की क्षमता वाले रेस्तरां, शादी और पार्टी हॉल बैंक व बीमा कार्यालय, उत्सव हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी व मेले लगाने वाले स्थानों से दो हजार रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूला जाएगा।

Created On :   7 April 2025 11:32 PM IST

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