दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: संजय सिंह के वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, AAP सांसद को पत्र लिखकर लगाई फटकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के साथ सूबे के सियासी हल्कों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया है। चुनाव आयुक्त ने आप सांसद के आरोपों का खंडन करते हुए संजय सिंह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयुक्त ने लिखा है, "संजय सिंह के आरोप कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तिकर्ताओं का विवरण प्रदान नहीं किया और दावा किया कि डीईओ जानबूझकर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं और निराधार।"
दिल्ली चुनाव आयुक्त की चिट्ठी
बता दें, हाल ही में संजय सिंह ने अपनी पत्नी के वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था। इसी मामले पर भी शनिवार को दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम काटने वाले दो शिकायतें बेबुनियाद हैं।
इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने बताया कि "भारत के चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, फॉर्म 7 का सारांश, जिसमें आपत्तिकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं दोनों के नाम शामिल हैं, AAP सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। फॉर्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।"
संजय सिंह के आरोपों का किया खंडन
इसके बाद आयोग ने कहा, "इसलिए, यह कहना कि आपत्तिकर्ताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संदर्भ के लिए फॉर्म 10 की एक प्रति संलग्न है, जहां आपत्तिकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं के नाम स्पष्ट रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं।"
न केवल इतना बल्कि आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों का भी खंडन किया। आयोग ने कहा, '' मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने की प्रक्रिया ईसीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है। प्रक्रिया फॉर्म 7 दाखिल करने के साथ शुरू होती है और ऐसे सभी मामलों में, निर्धारित मानदंडों के अनुसार बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), बीएलओ पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र सत्यापन किया जाता है। केवल हटाने के लिए सूची जमा करने से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती।''
Created On :   4 Jan 2025 8:21 PM IST