कार्यवाही: दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी केस पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी केस पर लगाई रोक
  • हीरो मोटोकॉर्प के फर्जीवाड़े मामले के खिलाफ याचिका पर भी दिसंबर को सुनवाई होने की संभावना है
  • दिल्ली पुलिस ने 2010 से पहले के एक पुराने मामले में कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी
  • 2013 में हीरो मोटोकॉर्प ने ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को हीरो मोटोकॉर्प के एमडी और सीईओ पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सूत्रों ने ये जानकारी दी है।

हाई कोर्ट में हीरो मोटोकॉर्प के फर्जीवाड़े मामले के खिलाफ याचिका पर भी दिसंबर को सुनवाई होने की संभावना है।

दिल्ली पुलिस ने 2010 से पहले के एक पुराने मामले में कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बारे में कंपनी ने अपने बयान में कहा, "यह सूचित किया जाता है कि यह वर्ष 2009-10 से एक असंतुष्ट सेवा प्रदाता, ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर रूप दर्शन पांडे) से संबंधित एक पुराना मामला है।"

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत में कंपनी के अधिकारियों का उल्लेख किया है, लेकिन एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है।

हीरो मोटोकॉर्प के बयान में कहा गया है, "2013 में हीरो मोटोकॉर्प ने ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी और मामला अदालत में चल रहा है।"

(आईएएनएस)

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Created On :   12 Oct 2023 4:30 PM IST

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