बड़ा फैसला!: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे, जानें क्यों?

दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत, फिर भी जेल में रहेंगे, जानें क्यों?
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को दी जमानत
  • दिल्ली दंगा मामले में अभी भी जेल में रहेंगे शरजील इमाम
  • इमाम पर साल 2019 में कथित भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े राजद्रोह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्र एक्टिविस्ट शरजील इमाम को जमानत दे दी। शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने साल 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। जिसके बाद उस पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। बुधवार को अदालत ने इसी मामले में इमाम को जमानत दे दी। हालांकि, इसके बाद भी यूएपीए आरोपों से जुड़े मामले में अभी उसे जेल में ही रहना होगा। क्योंकि, शरजील इमाम पर दिल्ली दंगा मामले में केस दर्ज है। ऐसे में इमाम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस मनोज जैन ने उन्हें जमानत दे दी। बता दें कि, शरजील इमाम को सात साल की सजा हुई है। जिसमें उसने आधी सजा काट ली। अब इसी आधार पर उसे जमानत मिलने जा रही है। वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने इमाम की ओर से पैरवी की है।

वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से एसपीपी रजत नायर पेश हुए। सुनवाई के दौरान इमाम की ओर से वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि इमाम पहले ही अधिकतम सात साल की सजा में से चार साल सात महीने की सजा काट चुके हैं। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत अगर कोई दोषी ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम सात साल की सजा होती है।

जानें पूरा मामला

गौरतलब है कि शरजील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। जहां उसने देश के असम और शेष पूर्वोतर राज्य को भारत से अलग करने की बात की कही थी।

जिसके बाद इस मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले पर कार्रवाई की। पहले शरजील इमाम पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उस पर यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 28 जनवरी, 2020 को उसे हिरासत में लिया गया।

Created On :   29 May 2024 2:16 PM IST

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