दिल्ली शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से मिली मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

सुप्रीम कोर्ट से मिली मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट से मिली मनीष सिसोदिया को जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने 3 दिन पहले ही 6 अगस्त को इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिरोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, “जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।”

3 शर्तों पर मिली जमानत

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है। पहली शर्य यह है कि उन्हें 10 लाख रुपये का मुचलका भरना होगा। दूसरी शर्त है कि सिसोदिया को 2 जमानतदा पेश करने होंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की तीसरी शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

CM कार्यालय में प्रवेश करने से रोकने की प्रार्थना

बता दें, शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिए जाने की प्रार्थना की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एसवी राजू की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। साथ ही, SC का कहना है कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है।

लगाई गईं कई याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यहां मामला ट्रायल के शुरू होने मैं देरी को लेकर है। निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा दिया है और मेरिट के आधार पर जमानत नहीं दी थी। ईडी की तरफ से यह कहा गया की इस मामले में अलग-अलग आरोपियों की तरफ से कई याचिकाएं लगाई गईं हैं। सिसोदिया ने जो अर्जियां लगाई हैं, उसमें ज्यादातर अपनी पत्नी से मिलने या फाइल पर साइन करने के लिए थी। CBI मामले में 13 और ED मामले में 14 अर्जियां दर्ज की गईं थीं।”

स्वाति मालीवाल ने जताई खुशी

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने खुशी जताते हुए कहा-"मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया दी को बेल मिली है, मैं आशा करती हूं कि दिल्ली सरकार का वो नेतृत्व करेंगे और अच्छे से काम करेंगे।"

मनीष सिसोदिया को फंसाया गया- आतिशी

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, "ये सत्य की जीत है। मनीष सिसोदिया को एक झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। आज हमें मनीष सिसोदिया को ज़मानत मिलने पर हमें खुशी है। जल्द ही समय आएगी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे।"

बिना सबूत के जेल में रखा गया- संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, "बिना किसी सबूत के उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तानाशाह सरकार पर जोरदार तमाचा है।"

Created On :   9 Aug 2024 10:54 AM IST

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