पाकिस्तान आम चुनाव 2024: क्या पाकिस्तान में दोबारा होंगे आम चुनाव? कथित धांधली को लेकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

क्या पाकिस्तान में दोबारा होंगे आम चुनाव? कथित धांधली को लेकर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
  • पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए थे आम चुनाव
  • मुल्क में दोबारा चुनाव करने पर दायर की गई याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट जल्द लेगा फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। जिसे लेकर मुल्क की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। चुनावी परिणामों के देखते हुए मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की गठबंधन सरकार बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच पाकिस्तान में हुए आम चुनाव को रद्द करने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मामला सामने आया है। इस लेकर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक खबर भी छापी है। जिसके मुताबिक, पाकिस्तान में सोमवार को सप्रीम कोर्ट में तीन न्यायधीशों की अध्यक्षता वाली बेंच आम चुनाव को आमान्य ठहराने वाली याचिका मामले की सुनवाई करेगी। बता दें, इस याचिका को लेकर मुल्क के आम नागरीक अली खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका में अली खान ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि मुल्क में 30 दिनों के अंदर फिर से चुनाव करने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही याचिका में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के मद्देनजर न्यायपालिका की निगरानी में आम चुनाव करवाने की दलील भी रखी गई।

याचिका में रखी गई ये बात

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में इस मामले को लेकर पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) और संघीय सरकार को मुख्य प्रतिवादी नियुक्त किया है। वहीं, याचिका में बताया गया है कि जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान में नई सरकार बनने पर पर रोक लगाई चाहिए। गौरतलब है कि, पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजों में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के नर्दलीय प्रत्याशियों ने 92 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) ने 75 सीटें और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 54 सीटों पर दर्ज मिली थी।

पुनर्गणना की उठी मांग

रिपोर्ट में आगे लिखा गया, आम चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों और हारने वाले प्रत्याशियों की ओर से चुनाव में हुई हेरा फेरी के आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर पाकिस्तान के सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) ने आदेश देते हुए कहा कि चुनावी की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी सभी दलों की शिकायतें सुनें। इसके बाद संबंधित कानून के तहत 22 फरवरी से पहले फैसला करें। एसएचसी ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग को फॉर्म 45 और 47 के अंतर्गत आवदेकों के रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर यह सुनिश्चित भी किया है कि यदि इसमें किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है। तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया दिया जाए।

इन पार्टियों ने किया विरोध प्रदर्शन

बता दें, पाकिस्तान में साल 2024 चुनाव में हुए कथित धांधली के विरोध में बलूचिस्तान, सिंध और मुल्क के अन्य प्रांतों समेत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीते दिनों पीपीपी, नेशनल पार्टी, जेयूआई, बीएपी, बीएनपी-मेंगल, पीकेएमएपी और पीकेएनएपी और नेशन पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने देश के प्रमुख मार्गों और जिला रिटर्निंग कार्यलयों में प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया था। ऐसे में बलूचिस्तान में वोटों की फिर से गिनती करने की मांग और घोषित चुनावी नीतजों के खिलाफ विरोध भी किया गया था। प्रांत में कथित चुनावी धांधली मामले के विरोध में बीएनपी-एम, पीकेएमएपी और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी (एचडीपी) समेत चार पार्टियों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया था।

Created On :   16 Feb 2024 8:31 PM IST

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