हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बताया इंटरनेशनल शेम, रिकंस्ट्रक्शन का आदेश दिया

Pakistan’s Supreme Court orders reconstruction of vandalised Hindu temple
हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बताया इंटरनेशनल शेम, रिकंस्ट्रक्शन का आदेश दिया
हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बताया इंटरनेशनल शेम, रिकंस्ट्रक्शन का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए इंटरनेशनल शेम बताया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटी को मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का आदेश दिया है। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट के करक जिले में  स्थानीय मौलवियों की अगुआई में लगभग 1,500 लोगों ने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया और इसमें आग लगा दी थी। भीड़ ने इमारत को आग लगाने से पहले दीवारों को तोड़ने के लिए स्लेजहेमर का इस्तेमाल किया।

इससे पहले प्रांतीय सूचना मंत्री कामरान बंगश ने कहा था, "हमें हमले से हुए नुकसान का अफसोस है।" उन्होंने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया था कि मुख्यमंत्री ने मंदिर और आसपास के घर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया है। हिंदू समुदाय के समर्थन से निर्माण जल्द से जल्द शुरू होगा। साइट पर सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। वहीं पाकिस्तान की टॉप कोर्ट ने अधिकारियों को मंदिर को तोड़ने की घटना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। 

मंगलवार को अदालत ने एवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (ईपीटीबी) को मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन और देश के सभी फंक्शनल और नॉन-फंक्शनल टेंपल और गुरुद्वारों की जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया। ETBP पाकिस्तान सरकार का एक वैधानिक बोर्ड है जो विभाजन के बाद भारत गए हिंदुओं और सिखों की छोड़ी गई संपत्तियों का प्रशासन करता है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस (सीजेपी) गुलज़ार अहमद ने मंदिर तोड़ने की घटना को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताते हुए ईपीटीबी को देश भर के मंदिरों से अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। 

Created On :   5 Jan 2021 7:53 PM IST

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