कैलिफोर्निया असेंबली में ड्यूटी टू चिल्ड्रन एक्ट बिल खारिज

America: Duty to Children Act bill rejected in California assembly
कैलिफोर्निया असेंबली में ड्यूटी टू चिल्ड्रन एक्ट बिल खारिज
अमेरिका कैलिफोर्निया असेंबली में ड्यूटी टू चिल्ड्रन एक्ट बिल खारिज
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  • अमेरिका : कैलिफोर्निया असेंबली में ड्यूटी टू चिल्ड्रन एक्ट बिल खारिज

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत की असेंबली में विधायकों ने एक बहुप्रतीक्षित बिल को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रावधान है कि अगर किसी बच्चे को सोशल मीडिया की लत लगती है, तो सोशल मीडिया कंपनी उनके माता-पिता को हर्जाना देगी।

मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड्यूटी टू चिल्ड्रन एक्ट (एबी 2408) बिल को खारिज कर दिया।

इस बिल में प्रावधान रखा गया था कि अगर किसी बच्चे को सोशल मीडिया की लत लग जाती है तो उसके माता-पिता सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ मामला दायर कर सकते हैं।

आरोप साबित होने पर सोशल मीडिया कंपनी को उस बच्चे के माता-पिता को बतौर हर्जाना 25 हजार डॉलर देने होंगे। कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए 1 हजार डॉलर देने होंगे।

यह बिल उन सोशल नेटवर्क्‍स पर लागू होता है जो सालाना 100 मिलियन डॉलर से कम कमाते हैं या मुख्य रूप से वीडियो गेम के लिए अभिप्रेत हैं।

बिल के लेखक जॉर्डन कनिंघम ने कहा, मैं बेहद निराश हूं। बिल के खारिज होने का मतलब है कि मुट्ठीभर सोशल मीडिया कंपनियां कैलिफोर्निया के लाखों बच्चों पर अपना प्रयोग जारी रख सकेंगी, जिससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा।

बिल को ऐसे समय में खारिज किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑनलाइन नए बाल सुरक्षा संरक्षण का आह्वान किया है।

 

आईएएनएस

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Created On :   13 Aug 2022 1:00 PM IST

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