जज के खिलाफ ट्वीट को लेकर विवेक अग्निहोत्री दिल्ली हाईकोर्ट में होंगे पेश
![District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli! District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/no-post.png)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर के खिलाफ अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने के लिए 10 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया।
पिछले साल दिसंबर में, अग्निहोत्री ने अपनी टिप्पणी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दलील दर्ज करने के बाद सुनवाई टाल दी थी कि वह 16 मार्च को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहेंगे। हालांकि, अग्निहोत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि उन्हें बुखार है। अदालत ने इसके बाद मामले को 10 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया।
अग्निहोत्री ने न्यायाधीश के खिलाफ बयान वापस लेने और माफी मांगने के लिए एक हलफनामा दायर किया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने पिछली बार सुनवाई टाल दी थी। पीठ ने कहा था, हम अग्निहोत्री से उपस्थित रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अदालत की अवमानना की है। पछतावा एक हलफनामे से व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट किया था। ट्वीट्स के अनुसार, अग्निहोत्री ने न्यायमूर्ति मुरलीधर के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाया था। नतीजतन, निर्देशक के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। अग्निहोत्री के ट्वीट भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा को राहत देने वाले न्यायाधीश के संबंध में थे।
सितंबर 2022 में कोर्ट ने अग्निहोत्री के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने का फैसला किया था। जिसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर किया। अग्निहोत्री ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने खुद जज के खिलाफ अपने ट्वीट डिलीट किए थे। हालांकि, एमाइकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने बताया था कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसने ट्वीट्स को डिलीट किया हो और स्वयं अग्निहोत्री ने नहीं।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Created On :   16 March 2023 3:00 PM IST