वर्धा: नंदोरी के पास देशी शराब सहित दो गिरफ्तार, समुद्रपुर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान

नंदोरी के पास देशी शराब सहित दो गिरफ्तार, समुद्रपुर पुलिस की नाकाबंदी के दौरान
  • मोटरसाइकिल से देशी शराब की ढुलाई
  • ढुलाई करते हुए एक महिला सहित दो को पकड़ा

डिजिटल डेस्क, वर्धा. जिले के समुद्रपुर पुलिस ने नंदोरी के पास नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल से देशी शराब की ढुलाई करते हुए एक महिला सहित दो को पकड़ा गया। उनके पास से देशी शराब व दोपहिया समेत कुल 2 लाख 32 हजार 850 रुपए का माल जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को समुद्रपुर पुलिस पुलिस पेट्रोलिंग करते समय मुखबिर से मिले जानकारी के अनुसार छाया विलास पानसे (48) व अमोल रवींद्र पानसे (27) दोनो नंदोरी निवासी दोपहिया से शराब की ढुलाई करने की जानकारी मिली। समुद्रपुर पुलिस ने नंदोरी परिसर में नाकाबंदी के दौरान दोपहिया सवार छाया पानसे व अमोल पानसे की तलाशी लेने पर उनके पास से देशी विदेशी शराब मिली। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनके पास से शराब व दोपहिया कुल 2 लाख 32 हजार 85 0रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने छाया विलास पानसे, अमोल रविंद्र पानसे व अन्य एक व्यक्ति ऐसे कुल तीन व्यक्तियों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी

उधर यवतमाल शहर के आर्णी मार्ग पर स्थित महाबली नगर, वडगांव में एक युवक को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ऑनलाइन ठगने का मामला सामने आया है। । टेलीग्राम पर लिंक भेजकर टास्क पूरा करने के नाम पर 12 लाख 17 हजार 591 रु. की चपत लगा दी। यह घटना 6 जनवरी से 18 जनवरी के बीच की बतायी जा रही है। इस मामले में पुलिस थाने में एक मोबाइल क्रमांक धारक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। महाबली नगर वडगांव निवासी सरतकुमार कैलासचंद्र साहू (33) ने इस मामले की शिकायत 13 फरवरी को अवधूतवाड़ी थाने में दी। शिकायत के मुताबिक 6 जनवरी की सुबह उक्त फरियादी काे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से काॅल आया। आरोपी ने उन्हें पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में पूछताछ की। जिसके बाद एक अज्ञात नंबर के टेलीग्राम अकाउंट से लिंक भेजकर टास्क कराकर 12 लाख 17 हजार 591 रु. की चपत लगा दी। कुछ समय बाद फरियादी को ठगे जाने का एहसास हुआ। उन्होंने अवधूतवाड़ी थाने पहुंचकर पुलिस को हकीकत बयां कर शिकायत दी। उक्त शिकायत पर से पुलिस ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 34 समेत आईटी एक्ट की धारा 66 (ड) के तहत अपराध दर्ज किया है। अधिक जांच थानेदार ज्ञानोबा देवकते के मार्गदर्शन में की जा रही है।


Created On :   15 Feb 2024 12:24 PM GMT

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