नाराजगी: बिजली गुल होने से गुस्साए लोगों ने बिजली उपकेंद्र में घुसकर की तोड़फोड़

बिजली गुल होने से गुस्साए लोगों ने बिजली उपकेंद्र में घुसकर की तोड़फोड़
  • आंधी-तूफान से 100 ट्रांसफार्मर बिगड़े
  • बिजली गुल होने से बौखलाए लोग
  • 15 लोगों के खिलाफ देवली पुलिस ने मामला दर्ज किया

डिजिटल डेस्क, वर्धा। आंधी-तूफान के चलते देवली तहसील के 100 ट्रान्सफार्मर काम नहीं करने से 200 घरों की बत्ती गुल हो गई। इससे रोष में आये 10 से 15 नागरिकों ने वायगांव निपाणी स्थित उपकेन्द्र में जाकर सामान की तोड़फोड़ की। इस प्रकरण में 15 लोगों के खिलाफ देवली पुलिस ने भादंवि की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार 22 मई को हुई बारिश से वायगांव निपाणी स्थित दुधगंगा नामक 100 ट्रान्सफार्मर काम नहीं करने से 150 से 200 घरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। इसकी जानकारी बाह्यस्त्रोत कर्मचारी सौरभ शेंडे ने महावितरण के कनिष्ठ अभियंता अभिजीत पजई को दी। इसके बाद रात करीब 10 बजे 10 से 15 लोग उपकेन्द्र पहुंचे। उस वक्त वरिष्ठ यंत्र चालक नितीन लांडगे, सुरक्षा रक्षक गजानन भेंडे मौजूद थे।

उपकेन्द्र पहुंचे लोगों ने गालीगलौज शुरू कर दी। इसके बाद मोहन अंबादास झालपे, हरीश केशवराव पोहनकर, उमेश ठाकुर, अविनाश वाघ ने गालीगलौज कर कार्यालय के खिड़की के कांच फोड़ना शुरू किया। पश्चात कार्यालय में घुसकर टेबल, कुर्सी तोड़ते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, पंजीयन रजिस्टर फाड़कर फंेक दिया। घटना की जानकारी नितीन लांडगे ने फिर अभियंता को दी। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी उपकार्यकारी अभियंता तेलरांधे ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत किया। इस घटना में महावितरण का काफी नुकसान होने से देवली पुलिस थाना में शिकायत की गई। देवली पुलिस ने 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्रों के पंजीयन के लिए प्रतिदिन लगेगा विलंब शुल्क: याकुब : केंद्र शासन की अधिसूचना के अनुसर परिवहन वाहनों की योग्यता प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए विलंब होने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार 50 रुपए प्रतिदिन शुल्क का प्रावधान है। इस अधिसूचना पर मुंबई बस मालिक संगठन ने अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं करने के बारे में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। इस बारे में उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त विलंब शुल्क लगाने के बारे में स्थगनादेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व रिट याचिका की संयुक्त सुनवाई कर दोनों याचिकाएं 2 अप्रैल के आदेश के तहत खााज कर केंद्र शासन के 26 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार परिवहन वाहनो के योग्यता प्रमाणपत्र के नुतनिकरण के समय विलंब शुल्क 50 रुपए प्रतिदिन भरना आवश्यक है। यह जानकारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मो. समीर. मो. याकुब ने दी है।


Created On :   25 May 2024 6:18 PM IST

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