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Shahdol News: भर्राशाही-संभाग के तीनों जिले में खटारा बसें भी यात्री लेकर दौड़ रहीं

- किरर घाट में हादसे के बाद जागा अनूपपुर प्रशासन, शहडोल में फिर भी बेपरवाही
- बसों में आपात कालीन द्वार चालू हों एवं वीएलटीडी तथा पैनिक बटन लगा होना अनिवार्य होगा।
- समस्त यात्री वाहनों में रिफलेक्टरटेप बस के आगे-पीछे लगाना अनिवार्य होगा।
Shahdol News: अनूपपुर जिले के किरर घाट पर बुधवार सुबह हुए हादसे में तीन मौतों के बाद एक बार फिर बसों की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। संभाग के तीनों जिले में यात्री लेकर दौड़ रही खटारा बसों को लेकर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की। इसमें बताया कि कैसे बस संचालक यात्रियों से किराया तो पूरा वसूल करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता।
टूटी खिड़कियां, जाम इमरजेंसी गेट, सुरक्षा के नाकाफी इंतजाम, यात्रियों से ज्यादा मालभाड़े की चिंता, फटी सीट से लेकर दूसरी तमाम बदइंतजामी पर प्रशासन व आरटीओ द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बुधवार के हादसे के बाद अनूपपुर जिला प्रशासन ने फौरन संज्ञान लेते हुए बसों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिए जाने के साथ ही स्पीड गर्वनर लगाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। इस मामले में शहडोल जिला प्रशासन का रवैया फिर भी उदासीन है।
इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य
स्पीड गर्वनर सभी बसों में होना चाहिए और हाइवे के अलावा अन्य मार्ग पर चलने वाली बसों में अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
चालकों को मेडिकल की दृष्टि से फिट होना चाहिए, लाइसेंस जारी करने व नवीनीकरण के दौरान 60 वर्ष की आयु होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर खास ध्यान देना चाहिए।
यात्री बसों के चालक दृष्टिदोष कलर ब्लांइडनेस न हो इस संबंध में नेत्र चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाहन चालकों को अपने साथ रखना चाहिए। सभी यात्री वाहन के चालक व परिचालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।
बसों में आपात कालीन द्वार चालू हों एवं वीएलटीडी तथा पैनिक बटन लगा होना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी यात्री बसों में अग्नि शमन यंत्र, प्राथमिक उपचार बाक्स रखना अनिवार्य होगा। यात्री बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री एवं माल का परिवहन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समस्त यात्री वाहनों में रिफलेक्टरटेप बस के आगे-पीछे लगाना अनिवार्य होगा।
यात्री बसों के संचालन में नियमों का पालन करवाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस व यातायात विभाग को निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि वाहन स्वामी व वाहन चालकों द्वारा मापदण्डों का उल्लंघन करने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2023 एवं 8 मई 2023 के प्रावधानों के तहत प्रश्मन एवं नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यात्री बस के सभी वाहन चालक अपने साथ लाइसेंस एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र रखेगें तथा वाहन चालकों को शराब का सेवन कर यात्री बसों का संचालन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
हर्षल पंचोली, कलेक्टर अनूपपुर
Created On :   10 April 2025 2:58 PM IST