सतना: आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया

आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया
  • रंगबाज को 5 साल की कैद
  • पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया
  • फरियादी ने हल्ला-गुहार किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी

डिजिटल डेस्क,सतना। शराब के लिए रुपए मांगने और नहीं देने पर घुटना तोडऩे वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है।

न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु की कोर्ट ने आरोपी अमृतलाल साकेत उर्फ गुल्लू पुत्र मोतीलाल साकेत निवासी सिंधी कैंप मथुरा बस्ती पर 1 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

मामले में राज्य की ओर से एजीपी कमलेश द्विवेदी ने पक्ष रखा।

सरिया से तोड़ा घुटना

अभियोजन के अनुसार 13 नवंबर 2020 को शाम करीब 4 बजे फरियादी राकेश कुमार साकेत गहरा नाला मोड़ बसोर बस्ती में पहुंचा तो सामने से अमृतलाल साकेत उर्फ गुल्लू ने उसे रोका और शराब पीने के लिए 2 सौ रुपए मंगा।

फरियादी ने देने से इंकार कर दिया, तो आरोपी ने गालियां देते हुए गला पकड़ लिया और बगल में पड़ी लोहे की सरिया से उसके दाहिने पैर की टिहुनी के पास मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया।

फरियादी ने हल्ला-गुहार किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मारपीट के दौरान फरियादी का मोबाइल भी टूट गया। इसके बाद फरियादी ने कीर्ति ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज कराया।

घटना की रिपोर्ट के बाद कोलगवां थाना पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

Created On :   21 Feb 2024 5:58 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story