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सतना: नाबालिग छात्रा से छेडख़ानी पर शिक्षक को 5 साल की कैद
- अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
- पीडि़ता ने 11 दिसंबर 2022 को माता-पिता एवं दादा के साथ थाना उचेहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई
- पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
डिजिटल सतना। चेंबर में बुलाकर छेडख़ानी करने वाले शिक्षक को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। नागौद के न्यायाधीश सचिन शर्मा की अदालत ने आरोपी शिक्षक लालमन चौधरी पिता चुनवादा चौधरी निवासी गोबरांव कला पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है। राज्य की ओर से एडीपीओ विनोद प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
छोड़ दिया था स्कूल जाना
एडीपीओ ने बताया कि पीडि़ता ने 11 दिसंबर 2022 को माता-पिता एवं दादा के साथ थाना उचेहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि शासकीय हाई स्कूल बिहटा के शिक्षक लालमन चौधरी ने उसे चेंबर में बुलाया और छेडख़ानी करने लगा।
मना करने और मम्मी-पापा, भाई से बताने को कहने पर आरोपी ने घर से उठा लेने और जान से मरने की धमकी दी। डर के कारण पीडि़ता ने स्कूल जाना छोड़ दिया। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
अदालत ने भादवि की धारा 354, 506 और पक्सो एक्ट की धारा 9/10 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   23 Feb 2024 6:18 PM IST