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Satna News: नो एंट्री के दौरान ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रवेश भी रहेगा प्रतिबंधित

- सतना शहर से होकर गुजरने वाले समस्त भारी वाहन उन्हें निर्धारित किये गये रिंग रोड के बाहर के बाहर ही निकलेंगे।
- बायपास का उपयोग केवल सतना शहर से बाहर आने-जाने के लिए किया जायेगा।
Satna News: नगर निगम सीमा के अंदर नो एंट्री के दौरान मध्यम एवं भारी वाहनों के साथ ऐसी ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा, जो कृषि कार्य में संलग्न नहीं हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डा.सतीश कुमार एस का इस आशय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर प्रतिबंधात्मक आदेश सख्ती से प्रभावी किया गया है।
शहर में नो एंट्री सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लागू की गई है। इसके तहत मीडियम कमर्शियल गुड्स वाहन,हैवी कमर्शियल एरिया, ट्रांसपोर्ट नगर, बिड़ला फैक्ट्री एवं रेलवे यार्ड को छोडक़र किसी भी स्थान पर एमसीवी और एचसीवी न तो खड़े रहेंगे और न किसी प्रकार की लोडिंग अनलोडिंग होगी।
औद्योगिक क्षेत्र, यातायात नगर, सीमेंट फैक्ट्री एवं रेलवे यार्ड में जो वाहन एक बार प्रवेश कर जाएंगे, उन्हें रात 10 के बाद ही रोड पर लाया जा सकेगा। बायपास पर भी किसी प्रकार की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। उन्हें सडक़ किनारे खड़ा करना भी दंडनीय होगा। बायपास का उपयोग केवल सतना शहर से बाहर आने-जाने के लिए किया जायेगा।
अत्यावश्यक सेवा पर मिलेगी रियायत
आदेश के मुताबिक ट्रांसपोर्ट संबंधी कार्य जैसे माल उतारना एवं चढ़ाना समस्त कार्य से जुड़े हुए कोई भी ट्रक भारी वाहन, लोडिंग वाहन नगर निगम क्षेत्र में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जो वाहन शासकीय कार्य में जैसे गेहूं का यातायात , पीडीएस सिस्टम, दुग्ध वाहन, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों एवं अन्य शासकीय विभागों के कार्य से जुड़े हैं उन वाहनों को आदेश से छूट रहेगी।
विशेष परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी एसडीएम से लिखित अनुमति लेकर ट्रक, भारी वाहन, लोडिंग वाहन सीमित समय के लिए नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे।
ये है नो एंट्री प्वाइंट
सतना शहर में नो एन्ट्री प्वाइंट निर्धारित किये गये है। जिसमें बगहा बायपास से प्रवेश मार्ग, सोहावल बाईपास, मैहर बायपास, लखन तिराहा बायपास, ट्रांसपोर्ट नगर एवं यूसीएल तिराहा प्रवेश मार्ग पॉइंट निर्धारित किये गये है। सतना शहर से होकर गुजरने वाले समस्त भारी वाहन उन्हें निर्धारित किये गये रिंग रोड के बाहर के बाहर ही निकलेंगे। किसी भी स्थिति में यह वाहन सतना शहर में प्रवेश नहीं करेंगे।
Created On :   25 April 2025 2:26 PM IST