Satna News: डबल मर्डर में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

डबल मर्डर में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
  • विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया।
  • अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा और एजीपी अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा।

Satna News: अवैध पैकारी के विवाद में षड्यंत्र कर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देने के एक मामले में अदालत ने दोष सिद्ध पाए गए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विश्वदीपक तिवारी की अदालत ने आरोपी राकेश अग्रवाल उर्फ चिकना और सौखीलाल कोल उर्फ मनोज को भादवि की धारा 302 तथा कमल अग्रवाल को भादवि की धारा 120बी का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा और एजीपी अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा।

बाईपास में मारी गोली

संभागीय प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपियों के क्षेत्र में पैकारी से अवैध शराब बेचे जाने का विवाद था। इसी विवाद पर आरोपियों ने षड्यंत्र करके अमित उर्फ रिंकू कुशवाहा और गोलू यादव को जान से मारने की नियत से बुलावाया।

कमल अग्रवाल से पिस्टल मंगाकर 15 सितंबर 2019 की रात करीब 10 बजे आरोपियों ने गोली मारकर अमित कुशवाहा और गोलू यादव की हत्या कर दी। सूचना पर कोलगवां थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर भादवि की धारा 302, 120बी, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 का प्रकरण दर्ज किया।

विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने हत्या, अपराधिक षड्यंत्र और अवैध शस्त्र से हत्या किए जाने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   14 Dec 2024 6:43 PM IST

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