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परीक्षा परिषद की तत्कालीन आयुक्त शैलजा दराडे की जमानत खारिज
डिजिटल डेस्क, पुणे। शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 44 लोगों से पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुणे की लश्कर अदालत ने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तत्कालीन आयुक्त शैलजा रामचन्द्र दराडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीजे पाटिल ने इस संबंध में आदेश दिये। इस साल फरवरी माह में नौकरी का लालच देकर धोखाधड़ी करने के मामले में शैलजा रामचन्द्र दराडे (निवासी पाषाण, पुणे) सहित उसके भाई दादासाहेब रामचन्द्र दराडे (निवासी इंदापुर, पुणे) के खिलाफ हडपसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पोपट सुखदेव सूर्यवंशी (निवासी खानजोदवाड़ी, अटपाडी, सांगली) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इस माह 7 अगस्त को पुलिस ने शैलजा को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने जमानत पाने के लिए वकील के माध्यम से आर्मी कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
आज इस जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सरकारी अभियोजकों ने दराडे की जमानत का विरोध किया। उनकी दलील थी कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और जांच जारी है। अगर दराडे को जमानत दी गई तो जांच में बाधा आएगी। इसलिए सरकारी वकील ने दलील में अनुरोध किया कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट डीजे पाटिल ने सरकारी पक्ष की दलील को स्वीकार कर लिया और दराडे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वादी पोपट सूर्यवंसी का एक शिक्षक है और उसकी महिला रिश्तेदार शिक्षक की नौकरी पाना चाहती थी। जून 2019 में, सूर्यवंशी की मुलाकात आरोपी दादासाहेब दराडे से हुई, जब वह विभिन्न स्थानों से जानकारी जुटा रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन शैलजा दराडे शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं और तुम्हारी दो महिला रिश्तेदारों को शिक्षक की नौकरी दिलाता हूं। आरोपी दादासाहब ने उन्हें लालच दिया और हडपसर में उनसे 27 लाख रुपये ले लिये। कुछ माह बाद भी रिश्तेदार महिलाओं को नौकरी नहीं मिलने पर सूर्यवंशी ने पैसे मांगे। हालांकि, उसने पैसे लौटाए बिना ही धोखाधड़ी कर ली। पुलिस की जांच से पता चला कि दराडे ने विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का लालच देकर 44 लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी की।
Created On :   29 Aug 2023 7:27 PM IST