शिवाजीनगर सत्र न्यायालय: अदालत ने धोखाधड़ी मामले में मनोज जरांगे पाटील का वारंट किया रद्द

अदालत ने धोखाधड़ी मामले में मनोज जरांगे पाटील का वारंट किया रद्द
  • मनोज जरांगे पाटील को शिवाजीनगर सत्र न्यायालय ने वारंट जारी किया था
  • धोखाधड़ी मामले में वारंट किया रद्द

डिजिटल डेस्क, पुणे। धोखाधड़ी मामले में मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण चर्चा में रहे मनोज जरांगे पाटील को शिवाजीनगर सत्र न्यायालय ने वारंट जारी किया था। इसकी सुनवाई आज हुई। इस सिलसिले में पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट में जरांगे की पेशी हुई। पुणे सेशन कोर्ट ने मनोज जरांगे का गिरफ्तारी वारंट न्यायालय ने रद्द कर दिया है। उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

2013 में कोथरुड पुलिस स्टेशन में धोखाधडी

मनोज जरांगे पाटील के खिलाफ वर्ष 2013 में कोथरुड पुलिस स्टेशन में धोखाधडी का मामला दर्ज किया था, इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इस वारंट को रद्द कराने के लिए जारांगे पाटील आज शिवाजीनगर कोर्ट में पेश हुए थे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं। कोर्ट जाने से पहले मनोज जारांगे पाटील ने कहा था कि न्याय सबके लिए बराबर है।

जरांगे पाटील की शिवबा संस्था ने 2013 में एक नाटक का आयोजन किया था। इस नाटक के द्वारा मिलनेवाले पैसे नहीं मिलने की वजह से एक शख्स ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट में केस दायर किया गया था। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार धारा 156 (3) के तहत कोथरुड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस अपराध में जरांगे पाटील को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी गई थी। अब कोर्ट ने उनका वारंट भी रद्द कर दिया है।


Created On :   31 May 2024 8:27 PM IST

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