पन्ना: मतदान दिवस एवं एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही होंगे प्रकाशित

मतदान दिवस एवं एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही होंगे प्रकाशित
  • लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत मतदान
  • मतदान दिवस एवं एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में पूर्व प्रमाणित राजनैतिक विज्ञापन ही होंगे प्रकाशित

डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है।

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नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल-आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी एमसीएमसी को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे।

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Created On :   5 April 2024 7:19 AM GMT

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