मारपीट मामला: पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास
  • पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने वाले आरोपियों को
  • एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, पन्ना। थाना देवेन्द्रनगर में पुरानी बुराई के चलते मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना प्रीतम शाह द्वारा दोष सिद्ध होने पर दण्डित किया गया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्याललय के मीडिया प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि फरियादी सतानंद प्यासी ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दरवाजे के सामने वाली पट्टी की पुरानी बुराई को लेकर नागेन्द्र द्विवेदी, सिब्बू द्विवेदी, श्रीमती कमलेश तिवारी उटपटांग बोलने लगा एवं लाठी-डण्डे से मारपीट करने लगा। वह खेती-किसानी का कार्य करता है उसके घर के सामने देवेन्द्र द्विवेदी का मकान है एवं देवेन्द्र द्विवेदी उसके दरवाजे के सामने पट्टी बनाये हैं। उसी पट्टी पर से हम लोगों की पुरानी बुराई चल रही थी। करीब 12 बजे वह उसके दरवाजे के बाहर खडा था तभी नागेन्द्र द्विवेदी, सिब्बू द्विवेदी, श्रीमती कमलेश तिवारी आये और उटपटांग बोलने लगे एवं नागेन्द्र द्विवेदी ने एक डण्डा मारा जो दाहिने हाथ की कलाई में लगा उसका लडका शिवान्द प्यासी एवं दयानंद व पत्नि सत्यभामा बचाने आई तो नागेन्द्र ने एक डण्डा मारा जो लडके दयानंद के बायें हाथ की टिहुनी में लगा।

यह भी पढ़े -मोटरसाइकिल बस से टकराई, यात्री बस भी हुए अनियंत्रित, ४० से अधिक यात्री हुए घायल, बाइक सवार की घटना स्थल पर हुई मौत

सिब्बू द्विवेदी ने उसके लडके शिवानंद प्यासी को एक डण्डा मारा जो बायें पैर के जांघ में लगा। बीच-बचाव करते समय उसकी पत्नि सत्यभामा के साथ धक्का-मुक्की से कमर में दर्द हैं। मौके पर अन्य लोगों ने आकर बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देवेन्द्रनगर में आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। फरियादी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये तथा फरियादी एवं आहत का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। जिसमें आहत सतानंद प्यासी की चोट को चिकित्सक द्वारा एक्सरे एडवाईज करने से एक्सरे जिला अस्पताल पन्ना से करवाया गया। एक्सरे की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325 आईपीसी का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरंात आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

यह भी पढ़े -देवेन्द्रनगर में मोटरसाइकिल व यात्री बस की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत, बस में सवार ४० यात्री घायल

शासन की ओर से पैरवी करते हुए रोहित गुप्ता, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों नागेन्द्र द्विवेदी, शिब्बू उर्फ शिवम द्विवेदी, श्रीमती कमलेश तिवारी सभी निवासी ग्राम भिलसांय जिला पन्ना को धारा 325/34 आईपीसी में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 तीन काउण्ट आईपीसी में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह भी पढ़े -चोरी गए बकरा-बकरियों को पुलिस ने चौबीस घण्टे के अंदर किया बरामद, पिकअप वाहन सहित एक आरोपी गिरफ्तार दो फरार

Created On :   24 Aug 2024 12:15 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story