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नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को विद्युत प्रकरणों के निराकरण में छूट
डिजिटल डेस्क, पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष भावना साधौ के मार्गदर्शन में 9 सितम्बर शनिवार को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावाए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बैंक आदि विभागों के लंबित व बैंक, विद्युत, नगर पालिका आदि के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेन्द्र कुमार पाटीदार के द्वारा बताया गया कि 9 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के तहत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में छूट प्रदान की जाएगी।
जिसमें निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्धारित छूट दी जाएगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत व आंकलित राशि के भुगतान में चूक पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उपरोक्त छूट केवल नेशनल लोक अदालत 9 सितम्बर में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी।
Created On :   6 Sept 2023 3:00 PM IST