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सरपंच चुनाव हारने की रंजिश पर कर दी थी युवक की हत्या ,आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, शहडोल। पंचायत चुनाव में हार की रंजिश मानते हुए युवक की हत्या के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी दारा सिंह उर्फ शिवमाली पर कोर्ट ने एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला चार वर्ष पुराना है। 11 मार्च 2015 को थाना जयसिंहनगर में लक्ष्मण सिंह ने सूचना दी थी कि मौजेलाल के पुत्र कृष्णलाल उर्फ बेटू कंवर को किसी ने मारकर कोठिगढ़ पुलिया के आगे फेंक दिया है। उसके चहरे में चोंट के निशान थे।प्रकरण में अभियेाजन की ओर से रुक्मणी कृष्ण चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
हत्या करने की दी थी धमकी
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मौहार टोला करकी गांव में सरपंच पद के चुनाव के लिए हरिशरण सिंह एवं दिवाकर सिंह खड़े थे। दिवाकर सिंह कुछ वोट से चुनाव जीत गए थे। अभियुक्त अदम सिंह एवं दारा सिंह को शंका थी कि मौजेलाल के परिवार के वोट से दिवाकर की जीत हुई है। 6 मार्च 2015 को उन्होंने परिवार को धमकी भी दी थी कि तेरे बड़े लड़के को मारकर निरवंश कर देंगे। 10 मार्च की रात कृष्णलाल जब गांव के जवाहर गुप्ता के यहां बारात देखने गया था, तब अभियुक्तगण उसे बहलाकर कोठिगढ़ रोड ले गए और उसके सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी।
पांच वर्ष बाद आया फैसला
जांच के बाद अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69/15 धारा 302,34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। पांच वर्ष बाद सोमवार को कोर्ट ने आरोपी दारा सिंह उर्फ शिवमाली पिता अहिमान सिंह उर्फ अभिमान (24) को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियेाजन की ओर से रुक्मणी कृष्ण चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
Created On :   17 July 2019 1:42 PM IST