- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- शहडोल
- /
- बिना चेतावनी वाले सिगरेट की हो रही...
बिना चेतावनी वाले सिगरेट की हो रही थी बिक्री , 16 दुकानदारों पर प्रशासन ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, शहडोल। आखिरकार प्रशासन से सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। गुरुवार को तंबाकू उत्पाद नियंत्रण (कोटपा) अधिनियम के तहत 16 दुकानदारों का चालान कर करीब 8 हजार रुपए का चालान वसूला गया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
बिना चेतावनी वाली ब्लैक सिगरेट के पैकेट मिले
कार्रवाई की शुरुआत जिला चिकित्सालय के बाहर से की गई। इसके बाद स्टेडियम रोड और सब्जी मंडी में भी कुछ दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत चालान किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दुकानों में बिना चेतावनी वाली ब्लैक सिगरेट के पैकेट मिले हैं। जबकि बिना चेतावनी के कोई भी तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकती है। ऐसे चार दुकानदारों पर दो-दो हजार का जुर्माना किया गया है। साथ ही उनके चेताया गया है कि इस सिगरेट की बिक्री न करें। बिना चेतावनी वाला ब्लैक सिगरेट दुकान में पाए जाने पर 5000 रुपए का जुर्माना या दो वर्ष की कैद हो सकती है। गुरुवार को पुलिस, नगर पालिका और फूड इंस्पेटर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
उपयोगकर्ताओं पर भी होगी कार्रवाई
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। अब स्कूल परिसर के आसपास की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी जुर्माना किया जाएगा। बता दें कि जिले में स्कूल परिसरों के आसपास धड़ल्ले से गुटखा और तंबाकू उत्पादों की खुलेआम बिक्री की जा रही है।
गई थी जीरो रिपोर्ट
शासन स्तर से कोटपा एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण पिछले तीन चार माह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जुलाई माह में शासन को भेजी गई जिले की रिपोर्ट जीरो गई थी। भास्कर की खबर पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
Created On :   30 Aug 2019 1:04 PM IST