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जो दस्तावेज जमा कर चुके वही दोबारा माँग रही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। बीमा कंपनियाँ प्रीमियम जमा होने के पूर्व तक पॉलिसी धारकों के लिए 24 घंटे व सातों दिन सुविधा देने की बात करती हैं पर जमीनी हकीकत में आंकलन किया जाए तो भुगतान होने के बाद वे अपने ग्राहकों को भूल जाते हैं। अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। अगर किसी अस्पताल में इलाज मिल जाए तो वहाँ पर कैशलेस नहीं किया जाता है। कैशलेस नहीं किए जाने के कारण पॉलिसी धारकों को खुद ही सारा भुगतान करना पड़ता है। ठीक होने के बाद जब बीमित सारे बिल बीमा कंपनी में क्लेम के लिए सबमिट करता है तो उनमें अनेक तरह से क्वेरी निकाली जाने लगती हैं। बीमा अधिकारियों द्वारा जल्द क्लेम सेटल करने का दावा तो किया जाता है पर नो क्लेम का लेटर भेज दिया जाता है और उसके बाद बीमा अधिकारी फोन भी रिसीव करना बंद कर देते हैं।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
बुखार के इलाज का भुगतान नहीं किया और क्लोज कर दी फाइल
दिल्ली संगम विहार निवासी भास्कर जोशी ने अपनी शिकायत में बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ पॉलिसी कराई थी। पॉलिसी क्रमांक पी/161116/01/2021 का कैशलेस कार्ड मिला था। अप्रैल 2021 में अचानक तबियत खराब होने के कारण हरियाणा के निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। साँस लेने में हो रही दिक्कत के कारण ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। बीमित को आठ दिनों तक इलाज कराना पड़ा और इस दौरान बीमा अधिकारियों ने कैशलेस नहीं किया और ठीक होने के बाद सारे बिल बीमा कंपनी में सबमिट किए थे।
बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम नंबर एलाट किया गया और उसके बाद कई तरह के दस्तावेज माँगे जाने लगे जो उनके पास पहले से जमा थे। सारे दस्तावेज देने के बाद लगातार क्लेम डिपार्टमेंट, सर्वेयर टीम के सदस्यों द्वारा बार-बार वही फाइल माँगी जा रही है जो उनके पास उपलब्ध है। उसके बाद गोलमाल करते हुए क्लेम क्लोज कर दिया और बीमा कंपनी ने भुगतान देने से इनकार कर दिया। पॉलिसी धारक ने बीमा अधिकारियों से लगातार संपर्क किया पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वे अब कंज्यूमर कोर्ट में आवेदन देकर बीमा कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की माँग करेंगे।
Created On :   20 Oct 2022 3:51 PM IST