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ढाबा में टकरा रहे जाम, शराब परोस रहे होटल और ढाबे पर पुलिस ने मारा छापा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व विविध थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से होटल व ढाबों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 26 शराबियों पर कार्रवाई की गई। आरोपियों में अपनी होटल व ढाबों पर शराबियों को सेवा देने वाले संचालक भी शामिल है। सदर क्षेत्र के गजानन सावजी भोजनालय, जरीपटका क्षेत्र के सिंध-मराठा सावजी व पांचपावली के काश्मीरी रेस्टॉरेंट व पिंटू ढाबा पर छापा मारा गया। इन सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में अवैध तरीके से शराब बैठकर शराब पी रहे थे। इस बारे में गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। होटल मालिक विनय नित्यानंद जायस्वाल, संतोष भारत हरियानी, हरजिंदर सिंग हरवनसिंग परमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह सभी होटल मालिक अवैध तरीके से शराब पीने देने के लिए शराबियों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। होटल कश्मीर का मालिक फरार हो गया।
ये सभी पीने बैठे थे शराब
होटल व ढाबों पर बैठकर शराब पीने वाले शराबियों में सूर्यप्रकाश दीनानाथ ठाकुर, मोहनीश बिबर वालदे, मेहेर प्रकाश नत्थूराम वर्मा, सरफरोश समशेर खान, सचिन सुरेश फुलबांधे, राजेंद्रसिंग हरवनसिंग परमार, बादल उत्तम कुर्वे, हेमंत शिवाजी मेश्राम, नितीन हरिशचंद्र रामटेके, अनिल हीरालाल कुलवेती, रॉकी हैरी फ्रांसिस, रत्नाकर अनिल रोडगे, रोशन चिरकुट कापसे, प्रदीप सहदेव कापसे, विकास मनोहर प्रधान, दिनेश हीरामन वाघमारे, अनुश अनिल मोरे, अश्विन अशोक खांडेकर, कुणाल भाऊराव गोंडाने को हिरासत में लेकर उनका मेयो अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। इन सभी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी की धारा 68 व 84 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
शहर पुलिस आयुक्त डा. भूषणकुमार उपाध्याय व पुलिस परिमंडल 5 के उपायुक्त नीलोत्पल , राज्य उत्पादन शुल्क विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे व अधीक्षक प्रमोद सोनोने के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक रावसाहेब कोरे व अशोक शितोले ने सहयाेगियों के साथ मिलकर की। पुलिस निरीक्षक केशव चौधरी, द्वितीय पुलिस निरीक्षक राजेश मोहोड़, सागर धिड़से, नरेंद्र बोलधणे, राहुल आंबोरे, बालू भगत, एएसआई कवडू रामटेके, सिपाही रमेश कांबले, महादेव कांगणे, रेशमा मते, अमोल बोथले, विशाल निकुरे, प्रभाकर मानकर ने कार्रवाई में सहयोग किया। शराब पीने वाले शराबियों से 5 हजार रुपए जुर्माना व सेवा देने वाले होटलों व ढाबों के मालिकों से 25 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है। इसके साथ ही तीन वर्ष की कारावास की सजा का प्रावधान है।
Created On :   14 Oct 2019 11:46 AM IST