फर्जी PHD मामले में पाटकर को मिली जमानत, शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ दायर की है याचिका 

Patkar got bail in fake PhD case, petition has been filed against Shiv Sena MP Raut
फर्जी PHD मामले में पाटकर को मिली जमानत, शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ दायर की है याचिका 
फर्जी PHD मामले में पाटकर को मिली जमानत, शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ दायर की है याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फर्जी पीएचडी डिग्री को फिल्म प्रोड्यूसर स्वप्ना पाटकर को अंतरिम जमानत प्रदान की है। स्वप्ना पाटकर पर क्लिनिकल फिजियोलॉजी में फर्जी पीएचडी डिग्री हासिल करने और एक अस्पताल में नौकरी पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने 25 हजार रुपए के मुचलके पर पाटकर को जमानत दी है और उसे अपना पासपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। पाटकर को धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के आरोप में आठ जून 2021 को गिरफ्तार किया था। पाटकर ने शिवसेना सांसद संजय राऊत के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

आपको बता दें पाटकर को मराठी फिल्म बालकाडु के लिए भी जाना जाता है, जो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बायोपिक है। 

सुनवाई के दौरान पाटकर की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता आभा सिंह ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने शिवसेना संजय राऊत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसलिए मेरे मुवक्किल (पाटकर) के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ 465 व 467 के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन यदि प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर गौर करें, तो मेरे मुवक्किल के खिलाफ इन धाराओं के तहत अपराध बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल का एक नाबालिग बेटा है। मेरी मुवक्किल पर अपनी मां की देखरेख की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया जाए। सरकारी वकील ने पाटकर की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी (पाटकर) ने अपने बायोडेटा में कई फर्जी योग्यताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि आरोपी की पीएचडी डिग्री फर्जी है। 

इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 467 (बहूमूल्य दस्तावेज के साथ छेड़छाड़) के तहत लगाए गए आरोपों पर गहराई से विचार की जरुरत है। प्रथम दृष्टया यह फर्जीवाड़े से जुडा मामला लगता है। यह कहते हुए खंडपीठ ने पाटकर को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर 6 सितंबर 2021 को सुनवाई रखी है। 

Created On :   27 July 2021 7:14 PM IST

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