आदेश: आरटीई से एडमिशन मिलने वालों को मिलेंगी फ्री किताबें और ड्रेस

Officer order, free books and dresses to get admission from rte
आदेश: आरटीई से एडमिशन मिलने वालों को मिलेंगी फ्री किताबें और ड्रेस
आदेश: आरटीई से एडमिशन मिलने वालों को मिलेंगी फ्री किताबें और ड्रेस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शिक्षा अधिकार कानून अंतर्गत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से एडमिशन मिलने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें और गणवेश देने का नियम है। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस नियम को दरकिनार किए जाने से शिक्षणाधिकारी ने आदेश जारी कर नियम का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश देकर पालकों से गणवेश और पाठ्यपुस्तकों की कीमत वसूल की जाती है।

शिक्षा का अधिकार कानून के सरेआम उल्लंघन पर आरटीई एक्शन कमेटी ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस विषय पर शिक्षा मंत्री ने 28 अगस्त 2018 को मॉरिस कॉलेज में सुनवाई ली। इस दौरान स्कूलों की मनमानी और शिक्षा अधिकार कानून अंतर्गत नि:शुल्क पुस्तकें और गणवेश उपलब्ध नहीं कराए जाने का विषय उपस्थित किया गया। इसका संज्ञान लेकर आरटीई अंतर्गत एडमिशन मिलने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें और गणवेश उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी ने इस निर्णय के आधार पर सभी स्कूलों से नि:शुल्क पुस्तकें और गणवेश उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।

लोकेशन बदलने की अवधि 11 तक बढ़ी
आरटीई प्रवेश के आवेदन में हुई लोकेशन की गलती सुधारने की अवधि 11 जून तक बढ़ा दी गई है। लोकेशन बदलने पर स्कूल का विकल्प भी बदला सकते हैं। आवेदन में सुधार करने पर उसे दूसरे ‘ड्रॉ’ में शामिल किया जाएगा। आवेदन में लोकेशन मैपिंग में गलतियों के चलते पहले ‘ड्रॉ’ में अनेक बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। गलतियां सुधारने वालों को दूसरे ‘ड्रॉ’ में शामिल किया जाएगा। लोकेशन मैपिंग दुरुस्ती के साथ ही स्कूल का विकल्प भी बदला जा सकता है। बतौर स्कूल से घर का अंतर 3 किलोमीटर होना अनिवार्य है। दुरुस्ती करने से पहले यूआरसी दफ्तार में आवेदन अनलॉक करना जरूरी है। इसके बाद नेट कैफे के जाकर सुधार किया जा सकता है। तकनीकी समस्या है, तो आरटीई एक्शन कमेटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

सख्ती से पालन होना चाहिए।
शिक्षा अधिकार कानून अंतर्गत विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें और गणवेश प्राप्त करने का अधिकार है। जो स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई स्कूल मनमानी करता है, उसके खिलाफ पालक शिकायत करें। -शाहिद शरीफ, चेयरमेन, आरटीई एक्शन कमेटी

Created On :   10 Jun 2019 1:22 PM IST

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