अब मात्र सौ रुपए के स्टैम्प पेपर पर हो जाएग जमीन का बंटवारा

Now the land will be divided on the stamp paper of only 100 rupees
अब मात्र सौ रुपए के स्टैम्प पेपर पर हो जाएग जमीन का बंटवारा
वर्धा अब मात्र सौ रुपए के स्टैम्प पेपर पर हो जाएग जमीन का बंटवारा

डिजिटल डेस्क, वर्धा. हिंदू विरासत कानून के अनुसार कानूनी सहधारक को प्राप्त होने वाली खेत जमीन हस्तांतरण की संज्ञा में नहीं आती है। इस कारण इस जमीन का बंटवारा पत्र से केवल 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया जाए और इस विभाजन के लिए बंटवारापत्र के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इस कारण सहधारकों को स्टाम्प ड्यूटी का आर्थिक बोझ नहीं सहना पड़ेगा। यह प्रक्रिया जिले में कम खर्च में और कम परेशानी में चलाई जाएगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हंै। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत वारिस परंतु सातबारा पर नाम न होनेवाले सहधारक अब खेत जमीन के लिए पात्र रहेंगे। महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम में सहधारकों की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने से क्षेत्रीय अधिकारी पुश्तैनी जमीन के विभाजन के लिए आनाकानी करते हैं। जिलाधिकारी राहुल कर्डिले ने सर्वोच्च न्यायालय के दावों पर गौर कर एेसी जमीन के वारिस सहधारक होने से ऐसे धारकों से आवेदन प्राप्त होने पर इसका तत्काल समाधान करने के निर्देश सभी तहसीलदरों को दिए हैं। हर माह के पहले बुधवर को हर तहसल में फेरफार अदालत का आयोजन किया जाता है। इस अदालत में खेत जमीन के विभाजन के आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकारे जाते हैं।

इस अदालत में खेत जमीन के विभाजन के आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकारे जाएं व अगले माह के फेरफार अदालत तक पात्र प्रकरण में आदेश निर्गमित किए जाने के आदेश भी जिलाधिकरी ने सभी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारों को दिए हैं।
 

Created On :   16 Nov 2022 8:51 PM IST

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