वकील के हत्यारे भाइयों को उम्र कैद, दिन दहाड़े मान पेट्रोल पम्प में हुई थी हत्या
डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। परासिया तहसील के सामने मान पेट्रोल पम्प में दिन दहाड़े वकील की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी भाईयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। अभियोजन अधिकारी वंदना यादव, संजय शंकर पाल ने बताया कि 20 दिसंबर 2021 को दोपहर 2 बजे करीब मान पेट्रोल पम्प के केबिन में वकील रितेश चौरिया की हत्या हुई थी।
पेट्रोल पम्प के सीसीटीवी कैमरे में भी घटना रिकार्ड हुई थी। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने जाटाछापर निवासी आरोपी शिवम उर्फ बिट्टू चौरसिया और सौरभ उर्फ सेंटू चौरसिया के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हरप्रसाद वंशकार ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने का फैसला दिया है। वहीं शिवानी को 50 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
बहन ने भी खिलाफ में दी थी गवाही
दोषियों की बहन शिवानी चौरसिया और मृतक रितेश के बीच प्रेम संबंध था। हत्या के एक दिन पहले 19 दिसंबर 2021 को शिवानी मृतक रितेश चौरिया के घर आ गयी थी। शिवानी के परिवार ने आपत्ति जताई तो पुलिस ने शिवानी को खोजकर उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद उसे नारी निकेतन सौंसर भेज दिया गया था। दूसरे दिन 20 दिसंबर को शिवानी के भाईयों ने रितेश की हत्या कर दी थी। शिवानी के कोर्ट में अपने भाईयों के खिलाफ गवाही दी थी।
पेट्रोल पम्प के केबिन में छिपा तो अंदर घुसकर कर मारा था
20 दिसंबर की दोपहर 2 बजे करीब रितेश मान पेट्रोल पंप परासिया के सामने कम्प्यूटर की दुकान में सुपुर्दनामा का आवेदन टाईप करा रहा था। तभी आरोपी हाथ में तलवार व चाकू लेकर रितेश पर हावी हुए। रितेश मौके से भागकर पेट्रोल पम्प के केबिन में छिपा,आरोपी पीछा करते हुए वहां भी पहुंचे और हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।
Created On :   25 Jan 2023 2:00 PM IST