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बिना पंजीयन क्लीनिक, नर्सिंग होम, पैथालॉजी सेंटर चलाया तो खैर नहीं
डिजिटल डेस्क, शहडोल। जिले में बिना पंजीयन के निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथालॉजी सेंटर का संचालन करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेगा। सीएमएचओ डॉ. आरएस पांडेय ने कहा है कि ऐसे संस्थानों को निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इसमें क्लीनिक एवं नर्सिंग होम चाहे किसी भी चिकित्सा विधि एलोपैथी, आयुर्वेदिक एवं हौम्योपैथिक के ही क्यों नहीं हो। सभी को पंजीयन अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि जिले में ऐसे संस्थानों की भरमार है जो बिना पंजीयन के ही चल रहे हैं। इनमें पैथालॉजी अधिकतर ऐसे हैं जो कलेक्शन सेंटर के नाम से बकायदा सेंटर चला रहे हैं। वहीं झोला छाप डॉक्टर गांव गांव क्लीनिक खोलकर बैठे हुए हैं। विभाग द्वारा लंबे अर्से से कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। सिंहपुर, जैतपुर, बुढ़ार, जयसिंहनगर, गोहपारू व ब्यौहारी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की भरमार है। सीएमएचओ ने बताया कि समय पर पंजीयन नहीं करवाने वाले क्लीनिक पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
Created On :   17 Jun 2022 5:34 PM IST